ट्रेडमार्क किसी भी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। अपना ट्रेडमार्क पंजीकृत करने के लिए निगम या कानूनी इकाई बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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ट्रेडमार्क किसी भी व्यक्ति द्वारा पंजीकृत किया जा सकता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी। अपना ट्रेडमार्क पंजीकृत करने के लिए निगम या कानूनी इकाई बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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